April 22, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

विधवाओं को लेकर कुछ राज्यों का सूचना मुहैया ना कराना दुर्भाग्यपूर्ण: SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं और वंचित महिलाओं के उन्नयन और कल्याण से जुड़़ी कार्य योजना को लेकर केंद्र को सूचना मुहैया ना कराने के लिए कई राज्यों को फटकार लगायी है। इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को पढ़ने के बाद यह भी कहा कि कुछ राज्यों द्वारा दी गई सूचना अपूर्ण है। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की एक पीठ ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2 हफ्ते के अंदर। पूरी सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे को पढ़ने से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने मंत्रालय को जरूरी सूचना नहीं दी है और कुछ राज्यों ने जो सूचना दी है, वह अपूर्ण है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

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