ग्वालियर। श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास, ग्वालियर की कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख तय हो गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मतदान 11 अक्टूबर 2026 को ही आयोजित किया जाएगा। जिला न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र साहू द्वारा प्रस्तुत चुनाव समिति, निर्वाचन कार्यक्रम और नियमावली को कोर्ट ने अनुमोदित कर दिया है। मतदान का आयोजन एमएलबी (MLB) कॉलेज में किया जाएगा।
📅 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम प्रत्याशी सूची: जानें फॉर्म वितरण और नाम वापसी की पूरी समयसारणी
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची पर किसी भी प्रकार की आपत्ति 23 सितंबर को दोपहर 3:00 बजे तक दर्ज कराई जा सकेगी। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उसी दिन अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
- फॉर्म वितरण व जमा: 24 और 25 सितंबर (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2026
- अंतिम प्रत्याशी सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2026
- मतदान तिथि: 11 अक्टूबर 2026 (स्थान: एमएलबी कॉलेज)
🏛️ चुनाव कराने के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित: संत निवास में बना निर्वाचन कार्यालय
चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
इस समिति में 5 अधिवक्ता— संजय द्विवेदी, राजू शर्मा, अनिल शर्मा, रामाधार चौबे और विशाल त्रिपाठी शामिल हैं। इनके साथ ही शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र साहू, तहसीलदार मनीष जैन, अपर तहसीलदार दिनेश चौरसिया और वंदना यादव को शामिल किया गया है। निर्वाचन कार्यालय श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर के बगल में स्थित संत निवास के प्रथम तल पर बनाया गया है, जबकि एमएलबी कॉलेज को मतदान केंद्र तय किया गया है।
📜 चुनाव के मुख्य नियम एवं शर्तें: पोस्टर, बैनर और मीडिया प्रचार पर पूरी तरह बैन
प्रशासन द्वारा चुनाव को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- नामांकन व सूची शुल्क: मतदाता सूची ₹1,100 में उपलब्ध होगी। अध्यक्ष व पदाधिकारी पद के लिए नामांकन फॉर्म ₹5,100 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए Form ₹2,500 का होगा। (यह फीस अवापसी योग्य/Non-refundable होगी)।
- प्रचार पर रोक: बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और समाचार पत्र/टीवी पर किसी भी प्रकार का प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। प्रत्याशी केवल 10×8 सेमी का विजिटिंग कार्ड बांट सकते हैं, जिस पर देवी-देवताओं के चित्र छापना वर्जित है।
- पहचान पत्र अनिवार्य: मतदान हेतु न्यास का परिचय पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) लाना अनिवार्य है। पहचान पत्र के बिना मतदान की अनुमति नहीं होगी।
- सुरक्षा व निगरानी: मतदान कक्ष के भीतर मोबाइल फोन, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूरी प्रक्रिया की सीसीटीवी (CCTV) से निगरानी होगी और चुनाव अधिकारियों द्वारा आधिकारिक वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
- विशेष व्यवस्था: महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग मतदान कक्ष बनाए जाएंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग रहेगी और इस सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का प्रचार या प्रत्याशियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
⚖️ जिला न्यायालय में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को: चुनाव प्रक्रिया की प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट
तहसीलदार मनीष जैन ने स्पष्ट किया कि चुनाव की आधिकारिक सूचना मंदिर परिसर में दो बड़े फ्लैक्स लगाकर और प्रेस नोट के माध्यम से दी जा रही है; किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत पत्र नहीं भेजा जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2026 को जिला न्यायालय में होगी, जिसमें चुनाव समिति द्वारा संपन्न कराई गई पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।
🚫 ये व्यक्ति नहीं लड़ सकेंगे चुनाव: अयोग्य प्रत्याशियों की सूची
आधिकारिक नियमावली के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा:
- संतोष सिंह राठौर (पुत्र: रामदुलारे राठौर)
- हरिप्रसाद अग्रवाल
- नरेंद्र कुमार सिंहल (पुत्र: द्वारिका प्रसाद सिंघल)
- उषा चौहान (पत्नी: यशपाल सिंह चौहान)
- प्रदीप कुमार बंसल (पुत्र: घनश्याम दास बंसल)
- नारायणदास बृजवासी (पुत्र: रामजीदास)
- गोविंदसिंह पाल (पुत्र: सरमनसिंह)
- बी.के. शिवहरे (पुत्र: प्रीतमचंद्र शिवहरे)
- प्रभात सिंह जादौन (पुत्र: महाबीर सिंह जादौन)
- हरिबाबू शिवहरे (पुत्र: मोतीलाल शिवहरे)

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