नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली.एनसीआर में 10 साल और इससे पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
खंडपीठ ने दिल्ली परिवहन विभाग व अन्य एजेंसियों को 20 घंटे के भीतर दिल्ली की सभी सीमाओं पर वाहनों के प्रदूषण जांच, वजन और उम्र जांचने के लिए चेकिंग प्वाइंट बनाने के निर्देश दिए। गौरतलअ है कि नवंबर 2014 में एनजीटी ने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक लगाई थी। आदेश के बाद भी 10 साल पुराने डीजल वाहनों का ब्यौरा तैयार न करने पर एनजीटी ने दिल्ली परिवहन विभाग को जमकर फटकार लगाई और रिकार्ड जल्द सौंपने को कहा।
दिल्ली: 10 साल पुराने डीजल वाहन पर लगी रोक

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