दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को स्थायी करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। अब दिल्ली सरकार कोर्ट के अगले आदेश तक इस आशय का कोई बिल सरकार नहीं ला सकती। गौरतलब है कि इसी सप्ताह मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वे अगले सप्ताह विधानसभा में बिल लाकर गेस्ट टीचर्स को स्थायी पद देंगे। इससे दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के तौर पर काम कर रहे करीब 15 हजार टीचर्स को फायदा होगा।
जस्टिस ए के चावला ने कहा कि दिल्ली सरकार वैकेंसीज से संबंधित पूरा स्टेटस बताए। चाहे वह फ्रेश भर्तियां हों या फिर गेस्ट टीचर्स का प्रमोशन। कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये निर्देश दिया जाता है कि अगले आदेश तक दिल्ली सरकार ना तो किसी को अपाइंट कर सकती है और ना ही गेस्ट टीचर्स को प्रमोट कर सकती है।
दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, गेस्ट टीचर्स मामले में लगाई रोक

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