सीबीआई ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की तलाश बंद कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। नजीब अहमद करीब 2 साल से रहस्यमय परिस्थितियों में अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से लापता है। सीबीआई ने पुलिस की एक साल से अधिक की जांच के बाद पिछले साल 16 मई को जांच का जिम्मा अपने हाथों में लिया था। इससे पहले बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट नजीब की मां फातिमा नफीस के इस आरोप से सहमत नहीं हुआ था कि सीबीआई राजनीतिक मजबूरियों के चलते क्लोजर रिपोर्ट रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने फातिमा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सीबीआई की जांच सुस्त और धीमी थी।
पीठ ने कहा था कि अदालत इस बात से सहमत नहीं है कि सीबीआई जांच में सुस्त रही और धीमी जांच की अथवा इस मामले में उसने जरूरी कदम नहीं उठाए। अदालत ने कहा था कि मौजूदा मामले में इस अदालत ने जांच की निगरानी की, इसलिए वह याचिकाकर्ता की इस दलील से सहमत नहीं है कि सीबीआई ने निष्पक्षता से काम नहीं किया, या यह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए किसी दबाव में है, या इस बारे में इसके इस फैसले की राजनीतिक मजबूरियां हैं।
सीबीआई ने लापता छात्र नजीब अहमद की तलाश की बंद

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