April 21, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

वैवाहिक विवाद में महिला उस स्थान से भी दायर कर सकती है केस

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवाद में महिला उस स्थान से भी केस दायर कर सकती है, जहां वह अस्थाई तौर पर शरण लिए हुए है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि महिला की शिकायत मिलने पर पुलिस को मामला दर्ज करना होगा। कोर्ट ने यह फैसला उत्तरप्रदेश निवासी रूपाली देवी की याचिका की सुनवाई के दौरान लिया।
वैवाहिक विवाद के मामले में अभी तक पीड़ित महिला 2 जगहों से ही केस दर्ज करा सकती थी। शादी से पहले जहां वह रही थी, वहां से केस दर्ज कराने के साथ वह उस जगह से भी मामला दर्ज करा सकती थी जहां वह ससुराल छोड़ने के बाद से रह रही हो।
उत्तरप्रदेश की रूपाली देवी के सामने कुछ इसी तरह की स्थिति पैदा हुई। ससुराल से निकाले जाने से बाद उसने किसी के पास शरण ली। वहां उसने पुलिस से अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत की तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के कहना है कि वैवाहिक विवाद के मामले में कई बार इस तरह के हालात भी बन जाते हैं, जब महिला को अस्थाई तौर पर किसी के पास शरण लेनी पड़ जाती है।

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