उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में भी महंगी शराब की बिक्री होगी। योगी सरकार ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया है। शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो जाएगी। वहीं, 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब की ब्रिकी संभावित है।
शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी। शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी, लेकिन शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी।
योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसके देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है।
इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी।

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