नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के 9 अक्टूबर को दिए गए फैसले में बदलाव की मांग को लेकर व्यवसायियों का एक समूह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उक्त फैसले में पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगा दी गई थी। व्यवसायियों ने कोर्ट को बताया कि 12 सितंबर को दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर उनके लाइसेंस बहाल हो गए थे और उन्होंने दीपावली के दौरान बिक्री के लिए पटाखों की खरीद कर ली थी।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एएम सप्रे और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने उनकी अंतरिम याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रखते हुए व्यवसायियों के वकील को आश्वासन दिया कि वह आदेश पारित करने वाले संबद्ध न्यायाधीश से इस बारे में विमर्श करेंगे।
व्यवसायी राजेश कालिया और अन्य की ओर से पेश वकील दीपक चौहान ने कहा कि व्यवसायियों ने लाइसेंस बहाल होने के बाद इसमें बड़ी राशि का निवेश किया, ऐसे में शीर्ष अदालत के पटाखों पर बैन के हालिया आदेश से उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
पटाखा बैन : फैसले में बदलाव की मांग लेकर कोर्ट पहुंचे व्यवसायी

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