सपा नेता और रामपुर सांसद आजम खान को एक बार फिर करारा झटका लगा है इस बार आजम खान के जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई 7.135 हेक्टेयर-150 बीघा लगभग जमीन के पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही की गई है। पट्टा रद्द किए जाने की कार्यवाही एसडीएम सदर कोर्ट से की गई है। इस के संबंध में सरकारी अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि यह जमीन शासन द्वारा मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर खान को 24 जून 2013 को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई थी। यह पट्टा 30 साल के लिए हुआ था जबकि इस जमीन की मूल श्रेणी रेत में दर्ज थी। चूंकि रेत की जमीन का पट्टा नहीं होना चाहिए था फिर ऐसा कर दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गई। अब उपजिलाधिकारी सदर ने इस जमीन की मूल श्रेणी यानी रेत में दर्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके चलते यह पट्टा निरस्त कर दिया गया है और जमीन को मूल श्रेणी रेत में दर्ज करने के आदेश किए गए हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान साल 2013 में आजम खान ने उस जमीन का लैंड यूज बदलवा दिया और सरकारी अनुदान दी जाने वाली जमीन में शामिल करा दिया था। अब सरकार बदलने से जब आजम खान के खिलाफ तमाम तरह की जांच पड़ताल शुरु हुई तो राजस्व विभाग ने इसकी भी जांच कर इसके भू उपयोग के बदलने को गैर कानूनी बताया है और कहा है कि नदी के किनारे रेत की जमीन पट्टे पर देना गैर कानूनी है। इसलिए इसका पट्टा निरस्त किया जाता है। अब अगर आजम खान को फैसले के खिलाफ किसी बड़ी जमीन से राहत नहीं मिलती है तो उनको इस जमीन से हाथ धोना पड़ जाएगा।
आजम खान को झटका, विश्वविद्यालय को आवंटित जमीन का पट्टा रद्द

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