नईदिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और अन्य उड़ने वाले उपकरणों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है।
दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और ऐसे सभी “सब-कनवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स” की उड़ान पर रोक रहेगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बिरोधिता न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएंगी।
पुलिस को मिले खुफिया इनपुट्स में यह आशंका जताई गई है कि देश-विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ड्रोन या अन्य उपकरणों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश ‘एक्स पार्टी’ यानी बिना किसी व्यक्ति को सीधे सूचना दिए लागू किया गया है। इसे दिल्ली के सभी पुलिस थानों, जिला कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के नोटिस बोर्ड्स पर चस्पा किया गया है।
इसके अलावा मीडिया के ज़रिए भी जनता को सचित किया जा रहा है। इस कदम से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरी शांति एवं सुरक्षित माहौल में मनाया जाएगा। सरकार और पुलिस प्रशासन जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो।
पुलिस सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और कोई भी कोताही नही बरती जा रही है। एजेंसिया अलर्ट हैं।

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