इंदौर। वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज यानी शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जा रही है। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि शहर के सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा नगर निगम मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत के विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ‘मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956’ के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार, लोक अदालत में बकाया करों के अधिभार (सरचार्ज) पर विभिन्न शर्तों के साथ 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी।
🏠 संपत्तिकर (Property Tax) के मामलों में मिलने वाली छूट के नियम
- 100% छूट: ऐसे बकाया प्रकरण, जिनमें संपत्तिकर तथा अधिभार की कुल राशि 50 हजार रुपये तक है, उनके अधिभार में 100% की पूर्ण छूट दी जाएगी।
- 50% छूट: यदि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक है, तो अधिभार में 50% की छूट मिलेगी।
- 25% छूट: संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रुपये से अधिक होने पर अधिभार में 25% की राहत दी जाएगी।
🚰 जलकर (Water Tax) के मामलों में छूट की दरें
- 100% छूट: यदि जलकर तथा अधिभार की कुल बकाया राशि 10 हजार रुपये तक है, तो अधिभार पर 100% की छूट मिलेगी।
- 50% छूट: जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये तक होने पर अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी।
- 25% छूट: जलकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने पर अधिभार में 25% का लाभ मिलेगा।

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