April 18, 2026

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सीबीडीटी ने दी टैक्सपेयर्स को राहत! रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ी, 15 जनवरी तक मौका

नईदिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश के लाखों करदाताओं को संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर नए साल का तोहफा दिया है।

दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। जो लोग इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। हालांकि, अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है।

वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीएसटी सालाना रिटर्न (GSTR-9) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। जीएसटी रजिस्टर्ड करदाताओं को अपनी वार्षिक लेन-देन को एकत्रित करने के लिए इसे दाखिल करना आवश्यक होता है। ऐसे में जीएसटी वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) दाखिल न करने पर विभिन्न जुर्माने लग सकते हैं। जिन कंपनियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें प्रतिदिन अधिकतम 50 रुपये (25 रुपये CGST और SGST के तहत) या टर्नओवर का 0.04 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये के बीच है, तो उन्हें प्रतिदिन 100 रुपये (50 रुपये CGST और SGST के तहत) या टर्नओवर का 0.04 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसी तरह, जिन कंपनियों का टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें प्रतिदिन 200 रुपये (100 रुपये CGST और SGST के तहत) या टर्नओवर का 0.50 प्रतिशत जुर्माना देना होगा।

जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग के लिए कुछ अन्य जानकारी भी है। दरअसल, 2 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को GSTR-9 फाइल करना होगा। जीएसटी कॉम्पोजीशन योजना के तहत करदाताओं के लिए GSTR-9A है, जबकि 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए GSTR-9C है, जिसमें एक अतिरिक्त सालाना सुलह विवरण भी आवश्यक है।

इसके अलावा, जिन व्यवसायों के पास एक ही पैन के तहत कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं, उन्हें हर जीएसटीआईएन के लिए अलग-अलग GSTR-9 रिटर्न दाखिल करना होगा।

यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है, तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यदि करदाता की आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना केवल 1,000 रुपये होगा।

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