उज्जैन: विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु वर्ग के युवक-युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 अन्तर्गत भाग-1 में परियोजना लागत एक लाख से 10 लाख एवं भाग-2 में परियोजना लागत अधिकतम दो लाख रुपये की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ लेकर युवक-युवती सफल उद्यमी बन सकते हैं।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये उज्जैन जिले के मूल निवासी विमुक्त, घुमंतु, अर्द्धघुमंतु जाति के आवेदक जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो, वे आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अन्तर्गत छह प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उक्त दोनों योजनाओं के samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत आवेदन की प्रतियां सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग के कार्यालय विशाला भवन भरतपुरी में जमा करना आवश्यक हैं।

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