नईदिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर यूएपीए के तहत 5 वर्ष का प्रतिबंध (बैन) लगा दिया हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से “गैरकानूनी संघ” घोषित कर दिया।
सरकार ने कहा कि जेकेएनएफ “गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है।”
इसमें कहा गया है कि जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जेकेएनएफ सदस्य “आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं।” यह आदेश पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

More Stories
जबलपुर में सनसनीखेज वारदात, सिविल इंजीनियर को दिनदहाड़े मारी गोली, हालत गंभीर
मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, लगी आग, 11 लोगों की जलकर मौत
वर्षा जल संरक्षण में प्रदेश का जनजातीय जिला डिंडोरी देश में प्रथम स्थान पर, खंडवा देश में दूसरे स्थान पर