पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों समेत 500 से अधिक आईपीएस अधिकारियों ने वर्ष 2016 के लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है जिससे उन्हें प्रोन्नति से वंचित किया जा सकता है तथा उनकी सतर्कता अनापत्ति रद्द की जा सकती है। अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति रिटर्न फाइल करने की जरुरत होती है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि लेकिन 31 मार्च, 2017 तक कुल 3,905 आईपीएस अधिकारियों में से 3,390 आईपीएस अधिकारियों ने ही आईपीआर फाइल की है। आईपीएस अधिकारियों के संपत्ति का ब्योरा नहीं घोषित करने पर गृह मंत्रालय उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। उसमें प्रोन्नति एवं सतर्कता अनापत्ति से वंचित करना शामिल है। गृह मंत्रालय आईपीएस अधिकारियों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकार है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जो आईपीएस अधिकारी संपत्ति का ब्योरा देने में विफल रहे हैं उनमें पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक हैं।
सैंकड़ो आईपीएस अधिकारियों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा, कार्यवाही की तैयारी

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