April 22, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

प्रद्युम्न मर्डर केस : नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल के 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में आरोपी 16 वर्षीय छात्र की जमानत याचिका को सोमवार को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने अभी हिरासत में चल रहे आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 6 जनवरी को अदालत ने आरोपी, सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि इस मामले में एक महीने के अंदर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम में निर्धारित है और उसे जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिए गए। इसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड ने आरोपी को वयस्क घोषित किया है ऐसे में सीआरपीसी के प्रावधानों में आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन का समय होता है।

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