संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ किया है कि नए आईटी नियम सोशल मीडिया के आम यूजर्स को ताकत देने के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। सरकार ने इन्हें 2018 में सिविल सोसायटी और दूसरे पक्षों के साथ सलाह-मशविरे के बाद ही अंतिम रूप दिया है। आईटी मिनिस्ट्री ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 3 एक्सपर्ट्स ने 11 जून को भारत सरकार को पत्र लिखकर नए आईटी नियमों पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि भारत में लागू किए गए। नए आईटी नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के हिसाब से नहीं हैं। ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं।
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि उसने इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 न्यू आईटी रूल्स तैयार किए हैं। इसे 25 फरवरी, 2021 को नोटिफाइड किया गया है। 26 मई से नियम लागू हो गए हैं।

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