April 20, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

सहारा प्रमुख ने 552 करोड़ का भुगतान नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 15 जुलाई तक ही तक 552 करोड़ की रकम देने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रकम सेबी के अकाउंट में नहीं आई तो सहारा प्रमुख को परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही एंबी वैली की नीलामी के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगली बार जमा कराने की रकम और भी भारी होगी। सहारा ने अब तक 1500 करोड़ 40 लाख रुपये जमा करा दिए हैं। सहारा ने 15 जुलाई के लिए 552 करोड़ रुपये का चेक जमा कराया था। मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सहारा की ओर से बताया गया कि अभी तक 13,316 करोड़ रुपये सेबी को जमा करा दिए हैं जबकि 9000 करोड़ और देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्वीडेटर के लोनावाला में करीब 800 एकड़ क्षेत्र में फैले एंबी वैली की कीमत का आंकलन और इसे बेचने के रोडमैप पर भी मुहर लगा दी है।

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