April 22, 2026

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राज्यसभा में जलियांवाला बाग बिल पास, गांधी परिवार नहीं रहेगा ट्रस्ट का सदस्य

पहले दिन की ही तरह संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार ही रही। कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान काफी हंगामा किया। विपक्ष के तमाम सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की। मंगलवार को सदन में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के मसले पर चर्चा हुई। मंगलवार को लोकसभा का समय आधे घंटे के लिए आगे बढ़ा गया लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हो पाई।
जिसके बाद चर्चा को बीच में ही रोक कर लोकसभा अध्यक्ष को बुधवार 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर राज्य सभा में चर्चा के बाद जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक पास हो गया, यह लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है।
राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक ध्वनिमत के साथ पास हो गया। इसके बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 को विचार और पारण के लिए सदन के समक्ष रखा और उस पर खुलकर चर्चा हुई। सदन की समयावधि पूरी हो जाने की वजह से चर्चा बीच में रोक कर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार 20 नवंबर 2019 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होने की घोषणा कर दी।
इस बिल को मंजूरी मिलना कांग्रेस के लिए झटका है। अब कांग्रेस प्रमुख इस ट्रस्ट के मेंबर नहीं रह पाएंगे। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय मेमोरियल एक्ट 1951 के तहत मेमोरियल के निर्माण और मैनेजमेंट का अधिकार ट्रस्ट का है। इस कानून में ट्रस्टीज के चयन और उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इस ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि कांग्रेस चीफ को पदेन सदस्य से हटाए जाने के बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं होगा।

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