महाराष्ट्र के पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर को 46 अन्य लोगों के साथ कई करोड़ रुपये के घरकुल आवास घोटाले में दोषी ठहराये जाने के बाद तीन से सात साल तक की सजा सुनाई गई है इतना ही नहीं धुले जिले की सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश सृष्टि नीलकंठ ने सुरेश जैन को सात साल की सजा सुनाने के साथ उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है देवकर को पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि शेष 46 दोषियों को तीन से सात साल की जेल की सजा मिली है आरोपियों में जैन और देवकर के अलावा नगर निगम के कुछ पूर्व पार्षद और अधिकारी शामिल हैं
मंत्री सुरेश जैन को लगा 100 करोड़ का जुर्माना और 7 साल की जेल

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