दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर नोटिस जारी कर फेसबुक, गूगल और याहू से जवाब मांगा जिसमें उससे इंटरनेट आधारित आत्मघाती खेल ब्लूव्हेल चैलेंज के लिंक को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस खेल की वजह से दुनियाभर में कथित तौर पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीत मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर उनसे उन कदमों के बारे में बताने को कहा है जो उन्होंने इस संदर्भ में उठाये हैं।
इंटरनेट कंपनियों की भारतीय इकाइयों को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे केंद्र के ऑनलाइन खेल ब्लूव्हेल चैलेंज पर रोक लगाने संबंधी निर्देश के अनुपालन के संबंध में उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट भी दायर करें।
ब्लूव्हेल के खिलाफ याचिका, न्यायालय ने दिया इंटरनेट कंपनियों, सरकार को नोटिस

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