साढ़े 5 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म और हत्या करने पर जावरा की अदालत ने सौतेले पिता को फांसी की सजा सुनाई है। रतलाम जिले में दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा का यह पहला मामला है। घटना के करीब 8 महीने बाद यह फैसला आया।
पॉक्सो एक्ट के विशेष जज ओपी बोहरा ने पिपलौदा क्षेत्र के गांव में रहने वाले 42 वर्षीय सौतेले पिता भादंवि की धारा 376 एबी में फांसी की अभियुक्त को धारा 302 में भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा साक्ष्य छिपाने पर धारा 201 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
बेटी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

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