जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया है। सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा गया है।
इससे पहले सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी। सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है। जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा की मांग की थी। जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 होंगे और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा।
वहीं, विश्नोई समाज अन्य सभी आरोपियों को बरी किये जाने से नाराज हैं। उनका कहना है कि सलमान के साथ अन्य सभी को भी सजा मिलनी चाहिए थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे।
जोधपुर की जेल में कैदी नंबर 106 होंगे सलमान खान, बैरक नंबर-2 में रहेगें

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