उज्जैन। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में सभी मतदान केन्द्रों पर ईव्हीएम के साथ व्हीव्हीपैट का उपयोग होगा। ईव्हीएम में मतदाता द्वारा पसंद के प्रत्याशी के सामने का बटन दबाने के बाद व्हीव्हीपैट में 7 सेकेण्ड के लिए पर्ची प्रदर्शित होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा, जिससे मतदाता यह पुष्टि कर सकेगा कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वह वोट उसी को गया है। व्हीव्हीपैट में बने ड्राप बॉक्स में पर्ची कट कर गिर जायेगी, एक बीप की आवाज सुनाई देगी और मत रिकार्ड हो जायेगा। यदि मतदान के दौरान बैलेट यूनिट में दबाये गये बटन और व्हीव्हीपैट की बैलेट पर्ची पर वहीं चुनाव चिन्ह अंकित नहीं है, तो मतदाता पीठासीन अधिकारी को सूचना देगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करेगा तथा कानूनी प्रावधान से अवगत कराएगा। झूठी घोषणा करने पर आईपीसी की धारा 177 के अंतर्गत 6 माह की सजा और 1000 रूपये तक जुर्माने या दोनों से दण्डित किए जाने की चेतावनी की जानकारी देगा। निर्वाचक की लिखित घोषणा के बाद पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में व्हीव्हीपैट से निकलने वाली पर्ची का अवलोकन करेगा। निर्वाचक को मतदान मशीन में एक टेस्ट वोट देने की अनुज्ञा देगा।
जरूर करें मतदान, ऐसे करें मतदान की पुष्टि होगी

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