अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने याचिका में अनुरोध किया था कि दोषपूर्ण पाई गई ईवीएम और वीवीपैट सील किए जाएं। उनका आगामी विधानसभा चुनावों में प्रयोग नहीं हो। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कागजी की खंडपीठ ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी और विधि एवं न्याय मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इन सभी को 13 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि कुल 70182 वीवीपैट इकाइयों में करीब 7 प्रतिशत पहले स्तर की जांच के दौरान दोषपूर्ण पाई गईं और ईवीएम तथा नियंत्रण इकाइयां भी दोषपूर्ण थीं। इन्हें सील किया जाना चाहिए तथा इनका राज्य मंए किसी मतदान केंद्र पर प्रयोग नहीं होना चाहिए।
ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ अदालत पहुंची गुजरात कांग्रेस

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