सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर रेगुलेटिड बैन लगा दिया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार दिवाली के दिन शाम साढ़े 6 बजे से साढ़े 9 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
इसपर निगरानी के लिए पीसीआर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद और इससे पहले पटाखे न जलाए जाएं इसकी जिम्मेदारी डीसी, एसपी और पुलिस कमिश्नर की होगी।
बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पटाखें बेचने के लिए लाइसेंस ड्रॉ द्वारा दिए जाएंगे और पिछले साल जारी किए गए लाइसेंसों की तुलना में इस बार 20 फीसदी ही लाइसेंस दिए जाएंगे।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पटाखों को लेकर यह संज्ञान जस्टिस अमित रावल के पत्र के चलते लिया गया है। जस्टिस रावल ने अपने पत्र में लिखा था कि दिल्ली निश्चित रूप से देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन लुधियाना, अमृतसर और पंचकूला की हालत भी कुछ बेहतर नही हैं।
अब पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखों पर थोड़ी छुटवाला बैन

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