इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री अनिल माधव दवे की मौत के हालात को संदिग्ध बताते हुए मामले की न्यायिक जांच की गुहार की थी। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल समाचार पत्रों की रपटों के बूते उसकी गुहार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गौरतलब है कि दिल का दौरा पड़ने से दवे का दिल्ली में पिछले साल 18 मई को निधन हो गया था।
अदालत ने अनिल माधव के मौत से जुड़ी याचिका की खारिज

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