उज्जैन : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज दोपहर में भोपाल वीसी के माध्यम से प्रदेश के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों को निर्वाचन की प्रक्रियाओं एवं आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक निर्देश दिये और कहा गया कि इस बार विधानसभा निर्वाचन में वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु), निर्वाचन नामावली में इंगित दिव्यांगजनों और कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र के जरिये मतदान के लिये संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था उक्त व्यक्तियों के लिये डाक मतपत्र के माध्यम से की गई है। इस कार्यवाही में सावधानीपूर्वक आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
वीसी में उज्जैन जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे तथा जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों के आरओ उपस्थित थे।
वीसी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिये कि डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक किसी भी अनुपस्थित मतदाता को सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के आरओ को सभी आवश्यक विवरण देते हुए प्रपत्र 12घ में आवेदन करना पड़ेगा। डाक मतपत्र की सुविधा की अपेक्षा वाला ऐसा आवेदन सम्बन्धित निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के बाद 5 दिनों के भीतर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर तक पहुंच जाना चाहिये। डाक मतपत्र जारी करने और मतदान के बाद मतपत्र की वापसी का कार्य आयोग द्वारा यथा-निर्देशित रीति से किया जायेगा। अनुपस्थित मतदाता दिव्यांगजन श्रेणी का हो, जिसमें डाक मतपत्र का विकल्प दिया है, उसका आवेदन प्रपत्र 12घ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधीन सम्बन्धित मानक दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ होना चाहिये।
इस कार्यवाही में बीएलओ मतदान केन्द्र क्षेत्र में आफिसर द्वारा दिये गये ब्यौरे के अनुसार डोर टू डोर घर जायेंगे और सम्बन्धित निर्वाचकों को प्रपत्र 12घ देंगे और उनसे पावती प्राप्त करेंगे। सभी पावतियां आरओ के पास बीएलओ जमा करायेंगे। इन मतदाताओं के लिये डाक मतपत्र का प्रारूप और भाषा वैसी ही होगी जैसी निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाताओं के लिये डाक मतपत्र की होती है। यदि कोई निर्वाचक दृष्टिहीनता या शारीरिक निर्बलताओं के कारण अपना मत देने में समर्थ नहीं है तो मतदान करने के लिये उसे किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति दी जायेगी।

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