October 2, 2026

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Second Hand Vehicle Purchase Rules: पुराना वाहन खरीदने से पहले सावधान! आरटीओ मनोज तेहनगुरिया की सख्त कार्रवाई

मध्य प्रदेश के सागर जिले में सेकंड हैंड वाहन खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। आरटीओ द्वारा जारी नियमों के अनुसार, वाहन खरीदने के लिए फर्म के पास ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है, अन्यथा यह अवैध माना जाता है। इसी नियम का उल्लंघन मिलने पर सागर आरटीओ की टीम ने भगवानगंज इलाके में स्थित ‘बालाजी ऑटो डील’ पर छापामार कार्रवाई की, जहां भारी संख्या में दोपहिया वाहन बिक्री के लिए रखे हुए पाए गए।

🔍 जांच में हुआ बड़ा खुलासा: आरटीओ मनोज तेहनगुरिया बोले- उद्योग विभाग का प्रमाण पत्र था, लेकिन परिवहन विभाग का ट्रेड लाइसेंस नहीं

आरटीओ मनोज तेहनगुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जब बालाजी ऑटो डील के परिसर की जांच की गई, तो वहां 48 पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी मिलीं। फर्म के प्रोप्राइटर अनुज केशरवानी से जब पुराने वाहनों के क्रय-विक्रय के लिए वैध ट्रेड लाइसेंस मांगा गया, तो वे परिवहन विभाग का लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे। उन्होंने केवल उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण पत्र होने की बात कही, जबकि नियमों के तहत आरटीओ का ट्रेड लाइसेंस होना अनिवार्य है।

📦 48 मोटरसाइकिलें और दस्तावेज जब्त: बिना एचएसआरपी प्लेट और हस्ताक्षरित फॉर्म मिले, परिसर में लगाया गया ताला

छापेमारी के दौरान आरटीओ टीम ने पाया कि कई वाहनों के ट्रांसफर और फाइनेंस निरस्तीकरण से संबंधित फॉर्म-29, 30 और 35 पर पहले से हस्ताक्षर किए हुए थे और आवेदन फॉर्मों पर चेसिस नंबर दर्ज थे। इसके अलावा 15 गाड़ियों की एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट भी बरामद हुई, जो वाहनों पर नहीं लगाई गई थीं। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे इस अवैध कारोबार पर सख्त कदम उठाते हुए आरटीओ ने 48 मोटरसाइकिलें, नंबर प्लेट और सभी संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर परिसर को सील कर दिया है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग बिना दस्तावेजों की जांच के पुराने वाहन न खरीदें।

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