April 18, 2026

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हालतों को देखते हुए आदेश जारी, मेडिकल ऑक्सीजन कोई राज्य रोक नहीं सकता

Oxygen : देशभर में ऑक्सीजन की इमरजेंसी (Emergency) है, इसी बीच गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय (Home Minister) ने गुरुवार को कोरोना वायरस से देश में बिगड़ते हालात और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वे परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों की मुक्त अंतरराज्यीय आवाजाही की इजाजत का आदेश दें।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साफ निर्देश दिए कि परिवहन प्राधिकरणों को कहा जाएगा कि वे ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को अंतरराज्यीय मूवमेंट को फ्री करें। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की मूवमेंट कोई राज्य नहीं रोक सकता, कोई भी राज्य सप्लायर पर ये कहकर दबाव नहीं बना सकता कि आपकी फैक्ट्री जिस इलाके में है पहले वहां ऑक्सीजन दो।

देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की गाड़ियों की आवाजाही की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी। लगातार 24 घंटे मूवमेंट होगा, सिर्फ 9 तरह की इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के इस्तेमाल की छूट है। इसके अलावा पूरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल को दी जाएगी। डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी कि वो गृह मंत्रालय का ये आदेश लागू कराएं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरूवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पुलिस दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक रही है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह नगर में जीवनरक्षक गैस की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करे, भले ही इसके लिए अर्धसैनिक बलों की मदद लेनी पड़े।

सिसोदिया ने कहा कि यह जंगलराज तीन दिनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पताल में ऑक्सीजन समाप्त होने के कगार पर है। उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। मुझे लगातार कॉल, संदेश, ई-मेल मिल रहे हैं। हम आंतरिक, अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता।

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