इंदौर: अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थी, जिन्हें केंद्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है और जिनकी निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP website https://scholarships.gov.in) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR – One Time Registration) करना अनिवार्य है।
विद्यार्थियों द्वारा एक बार OTR नंबर प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए पृथक से पुनः वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से पूर्व करना अनिवार्य है।
यह कार्य समस्त स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय और छात्रावास अधीक्षकों द्वारा कराया जाएगा एवं स्वयं विद्यार्थी भी इस कार्य को कर सकते हैं।

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