April 18, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाया गया, इस तारीख तक कर सकेंगे अब यह जरूरी काम

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब पेन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे।

इनकम टैक्स विभाग की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की गई है। ट्वीट में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है।

बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है।

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैनकार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेना जरूरी हैं।

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करे।
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

Share to...