मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लिया है। सरकार ने 14 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का निर्णय लिया है। हॉटस्पॉट वो क्षेत्र हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। यानी 9 अप्रैल से 15 अप्रैल सुबह तक 14 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों में ये पाबंदी जारी रहेगी। इन इलाकों में जरूरी सामानों की होम डिलिवरी होगी और लोगों की किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यानी लॉकडाउन में जो खाने-पीने या दूसरी जरूरी चीजें लाने की मोहलत थी, वो भी इस दौरान नहीं मिलेगी। किसी भी जरूरत की चीज के लिए सरकार से संपर्क करना होगा और सामान की होम डिलीवरी की जाएगी।
सील किए गए इलाकों मे किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को बाहर निकलने की मनाही होगी। बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए भी सिर्फ होम डिलीवरी होगी। ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। सरकार एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बनाएगी, जहां पर भी जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए लोग ऑर्डर दे सकेंगे।
इन सभी 14 जिलों में दिए गए लॉकडाउन पास की फिर से समीक्षा होगी और जिनके लिये बेहद जरूरी होगा उन्हीं को पास दिए जाएंगे। सब्जी मंडियां, फल मंडियां और भीड़भाड़ वाली किसी भी गतिविधि पर पूरे जिले में प्रतिबंध होगा। सील इलाके के बाहर आने-जाने पर रोक के दौरान दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। प्रभावित इलाके को सील करके हर घर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

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