मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने वाले विष्णु भामौरे को जिला अदालत ने गुरुवार को दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसमें एक हत्या के लिए और दूसरी सजा दुष्कर्म के लिए है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में उम्र कैद, अपहरण व सबूत छिपाने के अपराध में 7 साल की कैद और 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने सुनाया है। अदालत का फैसला दुष्कर्म की घटना के 33 दिन में आ गया है।
8 जून को मांडवा बस्ती में रहने वाली एक बच्ची रात 8 बजे दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। रात भर बच्ची के परिजन के साथ विष्णु बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। सुबह 5 बजे घर के समीप नाले के पास बच्ची का शव मिला। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के साथ हत्या से पहले 2 बार और हत्या के बाद भी एक बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया गया है। विष्णु की झुग्गी से बच्ची की चूड़ियां मिली थीं। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर उसे खंडवा से गिरफ्तार किया था। विष्णु ने पुलिस को बताया था कि उसने रात भर बच्ची को ढूंढने का नाटक करने के बाद सुबह-सुबह बच्ची का शव नाले किनारे रख दिया था।
मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को दोहरा मृत्युदंड

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