April 23, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को आरटीआइ में लाने का फैसला सुरक्षित

मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को आरटीआइ के दायरे में लाने पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारत देश में सूचना के अधिकार के तहत मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को भी लाने की मांग कर रहे हैं।
इस मामले में इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कोलीजियम के फैसले और सिफारिशों की जानकारी व अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करना जनहित में नहीं है। सीजेआइ के दफ्तर को आरटीआइ के दायरे में लाने के मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। इस पीठ में की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई कर रहे हैं।

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