ब्रिटेन की अदालत ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से किया इंकार कर दिया। ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि नीरव मोदी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ब्रिटिश जज ने कहा कि नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने का प्रयास किया जो यह दर्शाता है कि वह किसी महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता था। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 26 अप्रैल की तारीख तय की है। अलगी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
इससे पहले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की वेस्टमिंस्टर की मजिस्ट्रेट अदालत में पेशी से पहले उसके खिलाफ शुक्रवार को अतिरिक्त सबूत पेश किये गये। नीरव मोदी शुक्रवार को दूसरी बार जमानत लेने के लिए कोर्ट में पेश हुआ। क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने भारतीय प्राधिकरण की ओर से अदालत में अतिरिक्त सबूतों के दस्तावेज पेश किये। मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने इस बारे में टिप्पणी की, यह महज कुछ कागजों वाली बड़ी फाइल है।
अर्बथनॉट ने ही पिछले साल दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। इससे पहले जिला न्यायाधीश मैरी मैलोन की अदालत में पहली सुनवाई में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड ने मध्य लंदन की एक बैंक शाखा से गिरफ्तार किया था। वह वहां नया खाता खुलवाने गया था।
पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से नहीं मिली जमानत

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