कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने दंगा भड़काने के मामले में हार्दिक की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हार्दिक को मेहसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी कोर्ट में आज सुनवाई की गई है। कोर्ट में याचिका इसलिए दायर की गई थी, ताकि हार्दिक आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने करने से इनकार कर दिया है। सजायाफ्ता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पाटीदार नेता गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे।
हार्दिक पटेल इस वजह से नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

More Stories
प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता अनुपम खेर व अभिनेत्री शुभांगी दत्त बाबा महाकाल की भोग आरती में हुए शामिल
अभिनेता अमित भल्ला भस्मारती में हुए शामिल, किए बाबा महाकाल के दर्शन
अब तक 2938 स्थानों पर हुई जाँच, 4547 गैस सिलेण्डर किये गये जब्त