मालेगांव धमाका मामले में 7 आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है। यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए।
सातों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और 16, आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324, 326, 427, 153ए, और विस्फोटक कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसमें धारा 302 हत्या, 120 बी साजिश रचने और 307 हत्या की कोशिश करने के लिए लगाई गई है।
अपने फैसले में सेशन जज वीएस पडलकर ने कहा कि सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव धमाका करने का आरोप लगाया जाता है जिसमें 6 लोग मारे गए थे। जिन 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए, उनके नाम हैं.साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, ले क पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर।
मालेगांव ब्लास्ट : पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 पर साजिश का आरोप तय

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