टेलीविजन पर मशहूर रहे क्राइम शो की एंकरिंग करते-करते पत्नी की हत्या के मामले में फंसे सुहैब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में हत्या के आरोप से सुहैब को बरी कर दिया है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने उन्हें पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 साल पहले अपनी पहली पत्नी अंजू की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया।
इंडियाज मोस्ट वांटेड के सुहैब पत्नी के मर्डर केस में बरी

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