लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत के बाद कोई कंपनी इंटरनेट में कोई भेदभाव नहीं कर पाएगी प्राथमिकता के आधार पर किसी रुकावट को भी ग़ैरकानूनी माना जाएगा इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है और सख़्त कार्रवाई होगी ये फ़ैसला मोबाइल ऑपरेटरोंए इंटरनेट प्रोवाइडर्सए सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा इस फैसले के बाद इंटरनेट सेक्टर में मोनोपोली भी संभव नहीं रह जाएगी हालांकि रिमोट सर्जरी और स्वचालित कर जैसी कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को नेट न्यूट्रैलिटी नियमों के दायरे से बाहर रखा जाएगा
नेट नूट्रेलिटी को दी मंजूरी,अब इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव

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