नई दिल्ली। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाच बेहद लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला देते हुए तमिलनाडु को मिलने वाले पानी का हिस्सा घटाकर 192 से 177.25 टीएमसी कर दिया है और यह हिस्सा कर्नाटक को दे दिया है। हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के बाद अब कर्नाटक को 270 टीएमसी के स्थान पर 284.75 टीएमसी पानी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1894 और 1924 के समझौतों को तथा उन्हें वैध ठहराने वाले ट्रिब्यूनल के फैसले को भी सही करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जल योजना के लागू होने के बाद कोई भी राज्य किसी ऐसी नदी पर अपना एकछत्र अधिकार नहीं जता सकता, जो शुरू होने के बाद किसी दूसरे राज्य से गुज़रती है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु को हर महीने में दिए जाने वाले पानी को लेकर ट्रिब्यूनल का आदेश अगले 15 साल तक मानना होगा।
कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु को झटका, कर्नाटक को मिलेगा पानी

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