April 18, 2026

News Prawah

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चारा घोटाला : लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा और लगा 5 लाख का जुर्माना

चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। इस मामले में अदालत ने फूल चंद, महेश प्रसाद, सुनील कुमार, बांकी जूलियस, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक जगदीश शर्मा को अदालत ने 7 साल की सजा और 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में शुक्रवार को लालू, आरके राणा, जगदीश शर्मा और 3 वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 लोगों की सजा के बिन्दु पर अदालत में बहस पूरी हो गयी थी। विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर को चारा घोटाले के एक मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ने शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत से सजा सुनाए जाने को लेकर नरमी बरतने का आग्रह किया था। लालू प्रसाद के वकील चितरंजन कुमार ने कहा कि हम लालू प्रसाद के लिए न्यूनतम सजा की मांग कर रहे हैं। हमने लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत से नरमी बरतने का आग्रह किया है। उनके हर्ट वाल्व को बदला गया है। वह कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें कई दवाईयां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने अदालत से कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ कोई भी सीधा सबूत नहीं है। इस मामले में वह एक वर्ष तक जेल में रह चुके हैं। वह 20 वर्षों से इस मामले का सामना कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी अदालत की अवज्ञा नहीं की।

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