April 19, 2026

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2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला : 21 दिसंबर को आएगा फैसला

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को बताया कि वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राज्यसभा सांसद कनिमोझी जमानत पर रिहा हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपीसैनी 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबद्ध 2 अलग-अलग मामलों पर सुनवाई कर रहे हैं। एक मामले की जांच सीबीआई जबकि दूसरे का प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है।
अदालत में इस मामले पर अंतिम सुनवाई 26 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार डी राजा दूरसंचार कंपनियों को 2जी मोबाइल एयर वेव्ज और लाइसेंसों के आवंटन को लेकर पक्षपाती थे, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले डीबी समूह से कलाइगनर टीवी को 22 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
इस मामले में एक आरोपी पूर्व संचार मंत्री और डीएमके नेता ए राजा से जब 21 दिसंबर को फैसला आने पर प्रतिक्रिया देने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि मै जज नहीं हूं, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, कोर्ट की कार्यवाही का समाना कर रहा हूं, न्यायपालिका पर भरोसा है।
अदालत 2जी मामले में एस्सार और लूप के खिलाफ 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एस्सार समूह के प्रमोटर्स स्पेक्ट्रम के वास्तविक निवेशक और लाभार्थी थे, जबकि लाइसेंस लूप टेलीकॉम को जारी किए गए।

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