April 21, 2026

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5 अगस्त से शुरू होंगे जाएगी यह सेवाएं, केन्द्र सरकार ने जारी कीं गाइडलाइंस

कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है कि योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए। ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके।

जिन लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 95 फीसदी से कम है, उन्हें व्यायाम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

गाइडलाइंस में कहा गया कि लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जहां तक हो पाए कम से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। मास्क पहनना और फेस कवर आवश्यक होगा। इसके साथ ही, एमएचए की तरफ से लगातार हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को अतिआवश्यक बताया गया है।

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