अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पार्टी को यह फटकार लगाई कि आपने चुनाव आयोग की सुनावई में सहयोग नहीं किया। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से भी कर दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर फिलहाल वहां से भी आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली।
अगर राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की सिफारिशों पर अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो 20 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने की अनिवार्यता हो जाएगी। अभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में किसी तरह का खतरा नहीं है। क्योंकि पार्टी के पास 70 में से 66 सीटें हैं। अगर इनके 20 विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो इनके पास 46 सीटें बचेंगी, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। यानी कि अभी भी केजरीवाल सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है।
20 विधायकों के लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी को कोर्ट से झटका

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