सरकार ने 1,800 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों का विदेशी सहायता नियमन कानून पंजीकरण रद कर दिया गया है और उनके विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण को रद किए जाने के साथ ही इन सभी एनजीओ और शिक्षण संस्थानों के विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद 6 साल तक वार्षिक आयकर और विदेशी धन के संबंध में खर्च का ब्योरा जमा न करने की वजह से इन संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद किया गया है।
एफसीआरए दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठनों को वित्त वर्ष के पूरा होने के 9 महीने के भीतर हर साल आय और व्यय के ब्योरे, रसीदों और भुगतान खाते, बही खाते इत्यादि की स्कैन प्रतियों के साथ एक ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है। जिन संगठनों को किसी विशिष्ट वर्ष में विदेशी योगदान नहीं मिलता, उन्हें भी उक्त अवधि के तहत उस वित्त वर्ष के लिए निल रिटर्न भरना होता है।
1807 एनजीओ, शिक्षण संस्थानों का एफसीआरए पंजीकरण रद

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