April 20, 2026

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स्कूलों-कॉलेजों में हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट नहीं तो लगेगा 5 लाख जुर्माना

एनजीटी ने जमीन में गिरते पानी के स्तर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली के सभी स्कूल-कॉलेजों को बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस काम के लिए स्कूल-कॉलेजों को 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने के बाद जिस स्कूल या कॉलेज में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं पाया गया तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया। स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की जांच के लिए एनजीटी ने एक कमेटी भी गठित की है। कमेटी में जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारी होंगे, जो समय.समय पर स्कूलों में जाकर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट की जांच करेंगे।

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