April 22, 2026

News Prawah

UDYAM-MP-49-0001253

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हो पालन गृह मंत्रालय

मॉब लिंचिंग और गाय के नाम पर हिंसक घटनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है इस एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने सभी सरकारों से लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है इससे पहले सोमवार 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यों को एक हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर हिंसा और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं पर अंकुश के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल करें कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि था लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लिंचिंग जैसी घटनाओं पर उन्हें कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 जुलाई को दिए अपने फैसले में स्वंयभू गो रक्षकों की हिंसा और भीड़ द्वारा लोगों को पीट कर मार डालने की घटनाओं से सख्ती से निबटने के बारे में निर्देश दिए थे पीठ ने अपने निर्देशों पर अमल के लिए केन्द्र सरकार से भी जवाब मांगा था कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र और सभी राज्यों को टेलीविजन रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से गो रक्षा के नाम पर हत्या और भीड़ द्वारा लोगों की हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाए

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