नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को राहत देते हुए अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्यता वाले फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा है। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने इस मामले पर अपनी सहमति दे दी थी।
अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।
लाभ के पद का मामला: आप के 20 विधायकों को राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द

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