केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है।
दत्तात्रेय ने बताया कि ईपीएफओ की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड्स स्कीम 1952 और एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पेमेंट करने को कहा गया है।
मिनिस्टर ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।
रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ और पेंशन

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